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गुजरात में गोहत्या पर सबसे कठोर कानून

गुजरात में गोहत्या पर सबसे कठोर कानून

गुजरात में देश का सबसे कठोर गोरक्षा कानून पास हो गया है. विजय रूपानी सरकार ने गोरक्षा को लेकर देश का सबसे कठोर कानून बना दिया है. गुजरात विधानसभा से भी इस कानून पर मुहर लग गई है. इसके मुताबिक गोवंश की हत्या पर आजीवन कारावास तक हो सकती है. नए कानून के मुताबिक गोमांस के साथ पकड़े जाने पर गैर जमानती वारंट जारी होगा.साथ ही 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. जेल के साथ साथ एक से पांच लाख तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान है. नए कानून के मुताबिक जिस गाड़ी से गोमांस जब्त होगा, उस गाड़ी को हमेशा के लिए जब्त कर लिया जाएगा और आरोपियों पर IPC की धारा 120बी के तहत आपराधिक साजिश रचने के आरोप में भी कार्रवाई की जाएगी. आज विधानसभा से पास हुए बिल को इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2007 ले कर आयी थी. उसी में कई संशोधन कर कानून को और सख्त किया गया है.

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