दहेज प्रताड़ना निरोधक कानून के धारा 198 A के तहत अब पीड़ित महिला मायके, ससुराल या फिर उस अन्य जगह से भी मुकदमा दर्ज कर सकती है जहां वो रह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश की रुपाली के मामले में ये फैसला देकर हज़ारों पीड़िताओं को बड़ी राहत दी है. देखिए आजतक संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट.