भीमा-कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा है कि SIT से जांच की ज़रूरत नहीं हैं. कोर्ट ने ये भी कहा हैं उनको यदि इस मामले में राहत चाहिए तो निचली अदालत में वो अपील कर सकते हैं. बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज़ हुसैन ने इस मामले पर आजतक से खास बातचीत की.
Supreme Court refuses to interfere with arrests of five activists in Bhima Koregaon case.