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समान नागरिक संहिता पर सरकार को आदेश देने से SC का इनकार

समान नागरिक संहिता लागू कराने के बीजेपी के सपने को फिर धक्का लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है, पहले भेदभाव की शिकायत लाई जाए, फिर इसकी जरूरत पर विचार किया जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू कराने की मांग वाली याचिका पर सुनने करने से ही मना कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे संसद को कोड लागू करने का आदेश जारी कर सकता है. कानून बनाना सरकार का काम है.

इस आधार पर खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर है तो समुदाय का ही कोई व्यक्ति सामने क्यों नहीं आ रहा है. कोर्ट ने कहा कि समान नागरिक संहिता के बारे में कानून की स्थिति पहले ही स्पष्ट है. पहले कोर्ट में भेदभाव की शिकायत लेकर आएं इसके बाद हम इस पर सुनवाई करेंगे.

बीजेपी नेता ने दाखिल की थी याचिका
देश में समान नागरिक संहिता लागू कराने की मांग वाली जनहित याचिका बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की थी. उन्होंने कहा था कि संविधान कहता है कि देश में सब धर्म बराबर हैं. लेकिन शादी, तलाक और उत्तराधिकार को लेकर हैं. ऐसे में संविधान का पालन करने के लिए यह संहिता लागू करने के आदेश जारी किए जाएं.

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