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राज्‍यसभा ने भी पारित किया एंटी रेप बिल

महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एंटी रेप बिल गुरुवार को राज्‍यसभा में पास हो गया. अब इस बिल को राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा, जहां राष्‍ट्रपति के हस्‍ताक्षर होते ही यह बिल कानून का शक्‍ल ले लेगा.

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महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हो गया. अब इस बिल को राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा, जहां राष्‍ट्रपति के हस्‍ताक्षर होते ही यह बिल कानून का शक्‍ल ले लेगा.

इस बिल के पास होने के बाद कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि यह कानून बहुत ऐतिहासिक है, इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में मदद मिलेगी. वहीं कृष्‍णा तीरथ ने कहा कि सहमति से सेक्‍स की उम्र 18 मानी गई है, इससे महिलाएं काफी सुरक्षित महसूस करेंगीं.

इससे पहले 19 मार्च को लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है. लोकसभा में बिल पेश करते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली में चलती बस में गैंग रेप की शिकार लड़की का जिक्र किया और सांसदों से अपील की कि बिल को पास कर बहादुर लड़की को श्रद्धांजलि दें.

शिंदे ने महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए बिल में किए गए प्रावधानों का जिक्र किया. उन्होंने कहा था कि रेप की परिभाषा को और व्यापक किया गया. पहली बार उन चीजों का भी उल्लेख किया गया है जो अब तक कानून में शामिल नहीं था.

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