रेलवे घूस कांड के आरोपी व पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया.
आरोपी विजय सिंगला, मंजूनाथ, संदीप गोयल, विजय गोयल राहुल यादव, समीर संधीर और सुशील डागा सभी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली. इस मामले में अजय गर्ग को कोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है जबकि पवन बंसल को सीबीआई ने इस मामलें में गवाह बनाया है.
सीबीआइ ने दो जुलाई को दायर आरोप पत्र में रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश कुमार, पूर्व रेलवे मंत्री पवन बंसल के भाजे विजय सिंगला व आठ अन्य को आरोपी बनाया था.
आरोप है कि सिंगला ने रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश से पदोन्नति के लिए 10 करोड़ रुपये की रिश्वत मागी थी. तीन मई को सिंगला ने 90 लाख रुपये लिए थे. सीबीआइ ने चंडीगढ़ से आरोपियों को गिरफ्तार कर रुपये बरामद किए थे.