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स्कूल, अस्पताल, मकान से 50 मीटर की दूरी पर हों नए पेट्रोल पंप: CPCB

निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई तेल कंपनी VRC नहीं लगाती है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उनसे VRC की कीमत के बराबर का पर्यावरण हर्जाना लगाएगा. अगर तेल कंपनी इस निर्देश का पालन नहीं करती है तो उसका हर्जाना, उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा.

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नए पेट्रोल पंप के लिए ये है निर्देश (फाइल फोटो)
नए पेट्रोल पंप के लिए ये है निर्देश (फाइल फोटो)

  • अस्पतालों और रिहाइशी इलाके से 50 मीटर की दूरी पर हों पेट्रोल पंप
  • नए पेट्रोल पंपों पर वैपर रिकवरी सिस्टम लगाने का निर्देश

दिल्ली, हाल के दिनों में लंबे समय से गैस चेंबर बनी हुई थी. सिर्फ दिल्ली ही क्यों, अन्य राज्यों के भी कई बड़े शहर प्रदूषण की समस्या से परेशान है. ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने एक बड़ा फैसला लिया है. CPCB, पेट्रोल पंप से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ने को लेकर चिंतित है और इसलिए तेल विपणन कंपनियों से पेट्रोल पंप की स्कूलों, अस्पतालों और रिहाइशी इलाके से दूरी कम से कम 50 मीटर सुनिश्चित करने को कहा है.

जाहिर है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों के आलोक में पिछले सप्ताह कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए. जिसके तहत तेल कंपनियों को ऐसे नए पेट्रोल पंपों पर वैपर रिकवरी सिस्टम (VRC) लगाने का निर्देश जारी किया है, जहां प्रति महीने 300 किलो लीटर मोटर स्प्रिट बिकने की संभावना है.

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हालांकि निर्देश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई तेल कंपनी VRC नहीं लगाती है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उनसे VRC की कीमत के बराबर का पर्यावरण हर्जाना लगाएगा. अगर तेल कंपनी इस निर्देश का पालन नहीं करती है तो उसका हर्जाना, उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा.

आईआईटी कानपुर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), टेरी, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय और सीपीसीबी के सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ समिति ने देश में नए पेट्रोल पंप लगाने के लिए दिशानिर्देश तय किए हैं.

बता दें, एनजीटी के निर्देश पर विशेषज्ञ कमेटी का गठन हुआ था. जिससे कि  निर्देश के मुताबिक, खुदरा विक्रय केंद्र... स्कूल, अस्पतालों (10 बेड या अधिक) और रिहाइशी इलाके से 50 मीटर के दायरे में नहीं होने चाहिए.

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