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SC का बड़ा आदेश, मराडू फ्लैट्स मालिकों को केरल सरकार दे मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को मराडू फ्लैट्स मामले में हर फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा है. राज्य सरकार को यह मुआवजा 4 हफ्तों में देना होगा.  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुआवजे की यह राशि बिल्डर और प्रमोटरों से वसूली जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की अंतिम राशि निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है.

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मराडू फ्लैट्स मामले में हर फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा (फोटो-IANS)
मराडू फ्लैट्स मामले में हर फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा (फोटो-IANS)

  • अवैध फ्लैट्स चार महीने में गिरा दिए जाएंगे
  • फ्लैट मालिक को 25 लाख मिलेगा मुआवजा
  • जांच के लिए कमेटी गठन का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को मराडू फ्लैट्स मामले में हर फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा है. राज्य सरकार को यह मुआवजा 4 हफ्तों में देना होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुआवजे की यह राशि बिल्डर और प्रमोटरों से वसूली जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की अंतिम राशि निर्धारित करने के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है.

केरल के मराडू में तटीय इलाकों के आसपास अवैध निर्माण को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अवैध फ्लैट्स अब से चार महीने यानी 120 दिनों के अंदर गिरा दिए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर हर फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये देने को कहा. ये रकम अवैध निर्माण कर इमारत बनाने वाले संबंधित बिल्डर से वसूली जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जिसमें बिल्डिंग को तो खाली कराने की बात तो कही गई पर 4 अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग को अभी न गिराने का आग्रह किया गया था.

जस्टिस अरुण मिश्रा ने क्या कहा

राज्य सरकार के रवैये से नाराज जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हमारा मकसद बिल्डिंग खाली कराना नहीं बल्कि अवैध निर्माण को रोकना है. जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि केरल सरकार अगर खुद से ये नहीं कर सकती तो हम किसी और से कराएंगे. लेकिन किसी भी कीमत पर गैरकानूनी निर्माण को जारी नहीं रखा जा सकता.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक चार हफ्ते के अंदर फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये के मुआवजा का भुगतान करना  है. बाकी की रकम कमेटी तय करेगी. फ्लैट्स को गिराने को लेकर केरल सरकार के चीफ सेक्रटरी  हफ्ते भर में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करेंगे.

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