मालेगांव धमाका मामले में पुलिस की चार्जशीट पर गुरुवार को कोर्ट का आदेश आने वाला है. मालेगांव आरोपियों के वकील ये दलील दी थी कि आरोपियों के खिलाफ मकोका नहीं लग सकता है. इस बारे में कोर्ट गुरुवार को अपना आदेश देगा.
मालेगांव ब्लास्ट मामले में एटीएस ने 20 जनवरी को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी. आरोपियों के खिलाफ मकोका कोर्ट में दाखिल की जानेवाली ये चार्जशीट करीब 4500 पन्नों की है. एटीएस का दावा है कि मामले की अब तक की छानबीन में कई पुख्ता सबूत उसके हाथ लगे हैं. यही नहीं आरोपियों के खिलाफ 430 लोगों को गवाह भी बनाया गया है.
29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी और सौ से ज्यादा घायल हो गए थे. एटीएस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें से साध्वी प्रज्ञा, दयानंद पांडे और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर मकोका लगाया गया है.