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जगन्नाथ मंदिर के पास से हटेगा अतिक्रमण, SC ने रोक से किया इनकार

पुरी के जगन्नाथ मंदिर के आसपास चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

  • अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ दायर याचिका खारिज
  • तुषार मेहता, रंजीत कुमार को स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश
  • रंजीत कुमार सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में एमिकस क्यूरी हैं

ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर के आसपास चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही सॉलिसिटर जनरल (ASG) तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार से वहां जाकर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा गया है. वहीं रंजीत कुमार मंदिर की व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले में एमिकस क्यूरी हैं.

इससे पहले राज्य मंत्रिमंडल ने मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके 75 मीटर के दायरे के सभी ढांचों को हटाने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी थी. माघनाडा पचेरी (चारदीवारी) के आसपास सुबह छह बजे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और आठ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खाली कराओ अभियान शुरू किया गया. इलाके में पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई.

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अतिरिक्त जिलाधिकारी विनय कुमार दास ने कहा कि प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक सेवाएं बाधित न हों. अतिक्रमण हटाओ अभियान उपयुक्त संख्या में पुलिसकर्मियों और मजस्ट्रेटों की उपस्थिति में चला.

प्रभावित लोगों ने नारे लगाए और प्रदर्शन किया. उनका आरोप था कि एक समिति की सिफारिश पर उन्हें हटाया जा रहा है जबकि इस समिति ने कोई सुनवाई नहीं की.

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