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18 साल पहले चुराया कटहल का पेड़, अब मिली एक साल की सजा

कटहल का पेड़ चुराने के एक मामले में अदालत ने 18 साल बाद अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 'केरल स्टेट हैन्डिकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर कॉर्पोरेशन' के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर एंटनी कारडोजा को इस मामले में एक साल की सजा सुनाई है. एंटनी पर 1996 में 40 साल पुराने पेड़ को चुराने का आरोप साबित हुआ है.

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कटहल का पेड़ चुराने के एक मामले में अदालत ने 18 साल बाद अपना फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 'केरल स्टेट हैन्डिकैप्ड पर्सन्स वेलफेयर कॉर्पोरेशन' के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर एंटनी कारडोजा को इस मामले में एक साल की सजा सुनाई है. एंटनी पर 1996 में 40 साल पुराने पेड़ को चुराने का आरोप साबित हुआ है.

एंटनी पर आरोप था कि वो कटहल का पेड़ काटकर अपने घर ले गए हैं. कोर्ट ने एंटनी को अगले तीन हफ्तों में सरेंडर करने के लिए कहा है. हालांकि कोर्ट ने एंटनी की ज्यादा उम्र की वजह से नरमी बरतते हुए सिर्फ एक साल की ही सजा सुनाई है. ट्रायल कोर्ट ने एंटनी को तीन साल की सजा सुनाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर एक साल कर दिया है.

एंटनी की खिलाफ हुई जांच में यह साबित हुआ है कि उन्होंने 1996 में 40 साल पुराने पेड़ को काटकर टुकड़ों में अपने घर ले गए. एंटनी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी, जहां उनकी याचिका रद्द कर दी गई. इसके बाद एंटनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जहां उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है.

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-इनपुट पीटीआई

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