दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैचों में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में निलंबित राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी टीम के खिलाड़ी अजीत चंदीला को तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया.
पुलिस अगले तीन दिनों तक चंदीला से पूछताछ करेगी. चंदीला को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने चंदीला एवं पांच अन्य अरोपियों की जमानत संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख तय की है.
न्यायाधीश जैन ने कहा, 'इस मामले की जांच मकोका के तहत की जा रही है. अभियोजन पक्ष को पूरे अपराध का खुलासा करने के लिए पूरा मौका दिया जा रहा है. आरोपी को तीन दिनों के लिए पुलिस की हिरासत में सौंपा जाता है.'
पुलिस ने चंदीला को फिर से हिरासत में सौंपे जाने की मांग की और कहा कि कठोर मकोका कानून लगाए जाने के बाद अन्य आरोपियों के पास से बरामद सबूतों की पुष्टि के लिए उन्हें चंदीला को हिरासत में लेने की जरूरत है.
अदालत ने दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा से चंदीला को 20 जून को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश भी दिया.
पुलिस द्वारा अदालत को यह बताए जाने पर कि गिरफ्तार सट्टेबाजों के कुछ महत्वपूर्ण इकबालिया बयानों को रिकॉर्ड किया जाना बाकी है, अदालत ने छह आरोपियों द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर फैसले को स्थगित कर दिया.
चंदीला के अलावा सट्टेबाज रमेश व्यास, अश्विनी अग्रवाल, दीपक कुमार, सुनील भाटिया एवं पूर्व रणजी खिलाड़ी बाबूराव यादव ने जमानत याचिका दायर की है.
पुलिस ने इन सभी की जमानत का विरोध किया है.
दिल्ली पुलिस ने 16 मई को राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी शांताकुमारन श्रीसंत, चंदीला और अंकित चव्हाण को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस सिलसिले में 25 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए थे.
श्रीसंत और चव्हाण सहित 21 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन चंदीला को अब तक जमानत नहीं मिल सकी है. दिल्ली पुलिस ने चंदीला को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है.