पर्यावरण मंत्रालय ने गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (GSPCB) को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राज्य में 30 दिनों के अंदर सभी वाहनों से अलग अलग तरह की आवाजें निकालने वाले हॉर्न को हटा लिया जाए.
केंद्रीय वाहन कानून एवं पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का हवाला देते हुए एक आदेश पत्र के जरिए यह निर्देश दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि यह कानून वाहनों में इस तरह के हॉर्न के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता.
जीएसपीसीबी के अध्यक्ष जोस मैनुएल नोरोन्हा ने कहा, 'हमें यह आदेश पत्र मिला है और अब हमें राज्य परिवहन विभाग के साथ मिलकर इस पर काम करना है.' मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक परिवहन बसें मुंबई में मौजूद बीईएसटी सेवाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हॉर्न की तर्ज पर 'एयर हॉर्न' का इस्तेमाल कर सकती हैं. गोवा के पश्चिमी प्रांत की सड़कों पर करीब 10.83 लाख वाहन चलते हैं और एक मोटे अनुमान में यह खुलासा हुआ है कि इनमें 40 प्रतिशत वाहनों में अलग अलग तरह की आवाजें निकालने वाले हॉर्न लगे हैं.
नोरोन्हा ने कहा कि इसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है.