सुपर-30 के संस्थापक और डायरेक्टर आनंद कुमार को गुवाहाटी हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी को लेकर आनंद कुमार के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका आईआईटी गुवाहाटी के 4 छात्रों ने दायर की थी.
इससे पहले इसी मामले में आनंद कुमार को मंगलवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया था. अदालत ने आनंद कुमार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस एएम बुजरबरुआ की बेंच ने आनंद कुमार को 28 नवंबर यानी गुरुवार को कोर्ट में पेश होने को भी कहा.
Gauhati High Court today dismissed the plea against founder of Super 30 educational programme, Anand Kumar. PIL was filed by 4 students of Indian Institute of Technology-Guwahati accusing him of cheating aspirants. (file pic) pic.twitter.com/FR5YYp5lpZ
— ANI (@ANI) November 28, 2019
आईआईटी गुवाहाटी के चार छात्रों की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 26 नवंबर को आनंद कुमार को पेश होने को कहा था लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. इसके बाद हाई कोर्ट ने आनंद कुमार को आदेश दिया कि वे मंगलवार को कोर्ट में पेश होने वाले पटना के पांच छात्रों और उनके अभिभावकों को 10-10 हजार रुपये यानी कुल 50 हजार रुपये का मुआवजा दें.
आईआईटी गुवाहाटी के छात्र अविनाश बारो, बिकाश दास, मनजीत डोले और धनीराम ताऊ ने सितंबर 2018 में गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने आनंद कुमार पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया था.
इन छात्रों का यह भी आरोप है कि 2018 के आईआईटी प्रवेश परीक्षा में आनंद कुमार ने दावा किया था कि सुपर-30 के 30 में से 26 छात्रों ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास की है. हालांकि उन्होंने अब तक इन 26 छात्रों के नाम का खुलासा नहीं किया. छात्रों का आरोप है कि आनंद कुमार ने सुपर-30 के रिजल्ट में भी गड़बड़ी की है.