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जानिए क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, क्यों इस पर उठ रहे हैं सवाल?

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में 'साफ-सुथरा' धन लाने और 'पारदर्श‍िता' बढ़ाने के लिए लाई गई है. इसमें स्रोत का खुलासा करना जरूरी नहीं बताया था. आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई होगी. इलेक्टोरल बॉन्ड पर तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं.

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(फाइल फोटो- पीटीआई)
(फाइल फोटो- पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंडिंग की पारदर्शिता पर सुनवाई होगी. केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लॉन्च करते वक्त दावा किया था कि इस बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में धांधली कम होगी और राजनीतिक चंदे के रूप में मिलने वाले काले धन पर रोक लगेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि केंद्र सरकार ने पॉलिटिकल फंडिंग पर कोई स्थाई सिस्टम नहीं बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नसीहत भी दी थी कि इस बारे में केंद्र सरकार गंभीरता से कदम उठाए. इसके बाद से ही इलेक्टोरल बॉन्ड लगातार सवालों के घेरे में है.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जनप्रतिनिधियों के और उनके रिश्तेदारों का धन पांच साल के भीतर ही 500 फीसदी तक बढ़ गया. राजनीतिक फंडिंग पर फिलहाल कोई रोक-टोक नहीं है.  इस तरह की फंडिंग पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं.

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सरकार ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को ट्रांसपैरेंट बनाने के लिए इलेक्टोरल बियरर बॉन्ड की शुरुआत की थी. लेकिन राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे का सोर्स पता न होने के चलते कॉर्पोरेट चंदे को ऐसा बढ़ावा मिला. साथ ही विदेश से मिलने वाला धन भी वैध हो गया.

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका इलेक्शन कमीशन के इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ दायर की गई है. जानिए पांच कारण जिनकी वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर हुई आपत्त‍ि-

-सोर्सेज का जिक्र जरूरी नहीं

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनवरी 2018 में लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में 'साफ-सुथरा' धन लाने और 'पारदर्श‍िता' बढ़ाने के लिए लाई गई है. इसमें स्रोत का खुलासा करना जरूरी नहीं बताया था.

-फाइनेंस बिल 2017 में बदलाव

इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंस एक्ट 2017 के तहत कुछ बदलाव करके लाए गए थे. इन परिवर्तनों से पारदर्शिता को भी नुकसान पहुंचा है. जनप्रतिनिधित्व कानून (RP Act) की धारा 29 सी में बदलाव करते हुए कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मिली फंडिंग को चुनाव आयोग की जांच के दायरे से बाहर रखा जाएगा. खुद चुनाव आयोग ने इन बदलावों पर आपत्त‍ि करते हुए कानून मंत्रालय को बदलाव के लिए कहा था. चुनाव आयोग ने कहा था कि इससे यह पता करना मुश्किल है कि कोई राजनीतिक दल सरकारी विदेशी स्रोत से चंदा ले रही हैं या नहीं.

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-सत्ता और विपक्षी दलों के चंदे में असंतुलन

इलेक्टोरल बॉन्ड से वास्तव में सत्ता पक्ष को फायदा हो रहा है. ADR के मुताबिक साल 2017-18 में इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 222 करोड़ रुपये का चंदा दिया गया था. इसमें से बीजेपी को 210 करोड़ (94.5%),  कांग्रेस को 5 करोड़ रुपए और बाकी दलों को 7 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं.

-KYC नॉर्म जरूरी

इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले व्यक्तियों की पैसे देने वालों के आधार और जन-धन एकाउंट की डिटेल मिल जाएगी. इलेक्टोरल बॉन्ड में योगदान 'किसी बैंक के अकाउंट पेई चेक या बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सिस्टम' के द्वारा दिया जाएगा. सरकार ने जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के नोटिफिकेशन जारी करते समय यह भी साफ किया था कि इसे खरीदने वाले को पूरी तरह से नो योर कस्टमर्स (केवाईसी) नॉर्म पूरा करना होगा और बैंक खाते के द्वारा भुगतान करना होगा.

- शेल कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा

कंपनी एक्ट 2013 में कहा गया था कि कोई कंपनी एक वित्तीय वर्ष में पिछले तीन साल के अपने औसत नेट प्रॉफिट के 7.5 फीसदी से ज्यादा का राजनीतिक चंदा नहीं दे सकती. लेकिन प्रावधान बदलते हुए फंडिंग को लिमिटलेस कर दिया गया.

कंपनियों को इस बात से भी छूट मिली है कि वे अपने बहीखाते में यह बात छुपा लें कि उन्होंने किस पार्टी को चंदा दिया है. चुनाव आयोग ने इस सभी बदलावों पर आपत्त‍ि की है. इससे इस बात का जोखिम बढ़ा है कि सिर्फ राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए शेल कंपनियों का गठन हो.

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