देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एक्जिट पोल पर रोक लगाने का अधिकार चुनाव आयोग का है.
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि एक्जिट पोल संबंधी गाइडलाइन बनाने का पूर्ण अधिकार देश के चुनाव आयोग के पास होना चाहिए. एक याचिका की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस अधिकार पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णण और न्यायाधीश पी शतशिवम की एक खंडपीठ ने कहा कि ने आदेश दिया कि भारतीय चुनाव आयोग को एक्जिट पोल संबंधित सभी गाइडलाइन बनाने का पूरा अधिकार है.
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने देश में चुनाव के सभी चरण पूरा होने तक एक्जिट पोल कराए जाने पर पाबंदी लगाई हुई है.