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शाह फैसल ने मांगी लुक आउट सर्कुलर की कॉपी, कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी (जेकेपीएमएस) के संस्थापक शाह फैसल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है. उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) की कॉपी की सख्त जरूरत है.

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शाह फैसल (ANI)
शाह फैसल (ANI)

जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट पार्टी (जेकेपीएमएस) के संस्थापक शाह फैसल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है. शाह फैसल ने अपने खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर (LOC) को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हालांकि कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान शाह फैसल को कोई राहत नहीं मिली है. क्योंकि शाह फैसल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले में वो पहले बहस करना चाहते हैं. इसलिए कोर्ट ने पहले से तय की गई तारीख 3 सितंबर के लिए सुनवाई टाल दी है.

शाह फैसल की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट को कहा कि उन्हें एलओसी की कॉपी की सख्त जरूरत है ताकि इस मामले में सरकार के एफिडेविट आने के बाद वह अपना जवाब दाखिल कर सकें. साथ ही उन्हें यह भी पता हो कि आखिर लुकआउट सर्कुलर जारी करने की वजह क्या थी. उन पर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं और क्यों उनकी गिरफ्तारी हुई.

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शाह फैसल की तरफ से पेश हुई वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा कि जब 14 अगस्त को शाह फैसल को गिरफ्तार किया गया तो उन पर आरोप लगाया गया कि वह भीड़ को उकसाने के लिए भाषण देने जा रहे थे. शाह फैसल की तरफ से यह कहा गया की एयरपोर्ट पर 15 अगस्त के चलते उस वक्त सुरक्षा व्यवस्था में इतनी सख्ती थी कि वहां लोगों का इकट्ठा होना नामुमकिन था. ऐसे में उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार हैं.

वकील ने कहा कि वह बोस्टन में अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर ही रोक कर गिरफ्तार कर लिया गया. ऐसे में लुक आउट सर्कुलर की कॉपी मिलने के बाद हमें कानूनी प्रक्रिया में अपना जवाब दाखिल करने में मदद मिलेगी.

इधर, केंद्र सरकार के यह कहने पर कि वह इस मामले में बहस करना चाहते हैं और उससे पहले लुक आउट सर्कुलर कॉपी नहीं देना चाहते. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले में वह अपना जवाब 3 सितंबर को होने वाली सुनवाई से पहले कोर्ट में दाखिल करें.

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाह फैसल के वकील को कहा कि 3 सितंबर को इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेंगे और सभी आदेश करेंगे इस मामले में लुक आउट सर्कुलर की कॉपी शाह फैसल को मिलनी चाहिए या नहीं. ऐसे में 3 सितंबर को होने वाली सुनवाई बेहद अहम साबित होगी क्योंकि उस दौरान सरकार को कोर्ट को यह बताना होगा कि शाह फैसल को एयरपोर्ट पर गिफ्तार करने की नौबत आखिर क्यों आई?

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