पश्चिम बंगाल के शारदा चिट फंड (Saradha Chit Fund) घोटाला मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की ममता बनर्जी सरकार के बीच दो दिनों तक चले गतिरोध के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज सीबीआई की टीम पूछताछ की. सीबीआई ने राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों से करीब 8 घंटे पूछताछ की.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह पूछताछ मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में होनी तय हुई थी. सुप्रीम कोेर्ट के आदेश में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सीबीआई इस दौरान राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती. पहले दिन की पूछताछ के बाद रविवार को फिर राजीव कुमार को तलब किया गया है.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शारदा चिट फंड मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था जिसका अध्यक्ष राजीव कुमार को बनाया गया था. सीबीआई का आरोप है कि राजीव कुमार ने आरोपियों को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुमार ने सीबीआई चीफ ऋषि कुमार शुक्ला को चिट्ठी लिखकर शिलॉन्ग में सवाल-जवाब के लिए प्रस्तुत होने का आश्वासन दिया था.
Meghalaya: CBI team from Delhi arrives at the CBI office in Shillong. Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar will be questioned here today in connection with Saradha chit fund scam. pic.twitter.com/Lz8tYXyyhw
— ANI (@ANI) February 9, 2019
आपको बता दें कि पिछले रविवार सीबीआई की टीम पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने कोलकाता पहुंची थी. लेकिन कोलकाता पुलिस ने सीबीआई टीम को राजीव कुमार के आवास में दाखिल होने से न सिर्फ रोक दिया बल्कि जांच दल के सदस्यों को हिरासत में भी ले लिया. हालांकि बाद में गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. लेकिन तब तक मामला मोदी सरकार बनाम ममता सरकार हो चला था. ममता बनर्जी स्वयं कमिश्नर आवास पर पहुंच गईं और उन्होंने केंद्र पर संघीय ढांचे से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए रविवार रात से ही धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धरने के लिए कोलकाता का मेट्रो चैनल चुना जहां से उन्होंने 13 साल पहले सिंगूर आंदोलन की शुरुआत की थी. चूंकी सीबीआई शारदा चिट फंड मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर रही थी, लिहाजा एजेंसी ने राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की.
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि राजीव कुमार चिट फंड घोटाले से जुड़े सबूतों को नष्ट कर रहे हैं. जिसपर कोर्ट ने एजेंसी को सबूत देने को कहा. सीबीआई के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एजेंसी राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं कर सकती. वो उससे पूछताछ कर सकती है. कोर्ट ने पूछताछ के लिए शिलॉन्ग को चुना था.
कोर्ट के आदेश को अपनी नैतिक जीत बताते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 48 घंटे बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कहने पर अपना धरना खत्म किया. बहरहाल शारदा चिट फंड मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्ट पंकज श्रीवास्तव की अगुवाई में एक टीम शिलॉन्ग पहुंच चुकी है. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव कुमार ने सीबीआई के संभावित सवालों को लेकर पहले ही तैयारी कर रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य की सीआईडी के साथ मिलकर उन सवालों की सूची तैयार की है जो सीबीआई राजीव कुमार से पूछ सकती है.