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कविता चौधरी हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डा. कविता चौधरी हत्याकांड के तीनों दोषियों में से दो को सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास और एक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

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चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डा. कविता चौधरी हत्याकांड के तीनों दोषियों में से दो को सीबीआई की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास और एक को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.

बचाव पक्ष तथा अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश डा. ए के सिंह ने अभियुक्त सुलतान सिंह तथा रविन्द्र सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि तीसरे अभियुक्त योगेश को तीन वर्ष के सश्रम कारावास सजा सुनाई. अदालत ने तीनों अभियुक्तों पर उनके गुनाह की प्रकृति के अनुसार जुर्माना भी लगाया.

प्रात: लगभग 11 बजे सीबीआई अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने इस हत्याकांड को अति दुर्लभ मामले की श्रेणी में रखते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की जबकि बचाव पक्ष ने दलील दी कि डा. कविता चौधरी का शव आज तक बरामद नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में इस मामले को अति दुर्लभ श्रेणी में न रखा जाए.

अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद सीबीआई अदालत ने दोपहर बाद ठीक 3 बजकर 5 मिनट पर अपना फैसला सुना दिया. अदालत का कमरा खचाखच भरा हुआ था. सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने अदालत परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे. पूरे दिन अदालत परिसर में मीडिया का जमावड़ा रहा.

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