अवैध खनन मामले में गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री जर्नादन रेड्डी और ओबुलापुरम खनन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्रीनिवास रेड्डी ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की.
अदालत के सूत्रों ने बताया कि ऐसी संभावना है कि बुधवार को इन जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हो सकती है. इसी बीच, सीबीआई की अदालत ने कर्नाटक विधान परिषद् अध्यक्ष को जर्नादन रेड्डी की गिरफ्तारी की सूचना दी.
गौरतलब है कि जर्नादन रेड्डी विधान परिषद् के सदस्य हैं. इन दोनों को सोमवार को सीबीआई के एक दल ने कर्नाटक के बेल्लारी से गिरफ्तार किया था. इस दल का नेतृत्व सीबीआई के संयुक्त निदेशक (हैदराबाद क्षेत्र) वी वी लक्ष्मी नारायणा ने किया था.
गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करते वक्त सीबीआई ने 15 दिनों की हिरासत की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था. इस विषय पर भी बुधवार को सुनवाई होगी.