नीतीश कटारा हत्याकांड में मुख्य गवाह को कथित तौर पर जहर देने के मामले में पूर्व सांसद डी पी यादव सहित तीन लोगों के खिलाफ यहां की एक स्थानीय अदालत ने जमानती वारंट जारी किये हैं. कटारा की हत्या में यादव का पुत्र विकास दोषी करार दिया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा प्राप्त है.
अजय के वकील ने खालिद खान ने भाषा से कहा कि अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कल यादव के खिलाफ वारंट जारी किया. कटारा हत्याकांड में शिकायतकर्ता अजय कटारा की शिकायत पर अदालत में पेश होने की विफलता के बाद यादव के खिलाफ वारंट जारी किया गया है.
खान ने कहा कि डीपी यादव, सलीम खान और तरुण चौधरी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. अजय ने यादव सहित छह अन्य लोगों पर 27 अप्रैल 2007 को जहर देने का आरोप लगाया था. अजय कटारा इस मामले में मुख्य गवाह है. अदालत ने यादव को 27 मई को पेश होने का आदेश दिया.