अपनी नाबालिग लड़की से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनायी, जबकि अपराध में मदद करने और उकसाने की आरोपी उसकी पत्नी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.
सत्र न्यायाधीश पी. ए वाघेला ने भरत राठौड़ को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कहा कि यह जघन्य और शर्मनाक घटना है और दोषी अधिकतम सजा पाने का हकदार है.
न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पिता से अपने बच्चों की हिफाजत करने की उम्मीद की जाती है. जब वह ही शिकारी बन जाये और अपराध करे तो यह अत्यधिक निंदनीय है.