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हरेन पांड्या हत्या मामले में न्यायालय ने सीबीआई की अपील स्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री हरेन पांड्या की सनसनीखेज हत्या के मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 12 दोषियों को बरी किये जाने को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार और सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया.

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री हरेन पांड्या की सनसनीखेज हत्या के मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 12 दोषियों को बरी किये जाने को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार और सीबीआई की याचिका को स्वीकार कर लिया.

न्यायमूर्ति पी सतशिवम और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए दोषियों को जवाब देने के लिये नोटिस जारी किया. अतिरिक्त महान्यायवादी हारीन रावल जहां सीबीआई की तरफ से न्यायालय में उपस्थित हुए वहीं वरिष्ठ वकील एल नागेश्वर राव और अधिवक्ता हेमांतिका वाही गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए. यह अपील जांच एजेंसी और राज्य पुलिस ने गुजरात हांईकोर्ट द्वारा 29 अगस्त 2010 को (आरोपियों को) बरी किये जाने पर सवाल उठाते हुए दायर की थी और इसे त्रुटिपूर्ण करार दिया था.

हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप से 12 दोषियों को बरी करते हुए निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें इनपर आपराधिक षड्यंत्र रचने और हत्या के प्रयास और आतंकवाद निरोधक कानून के तहत अपराधों के लिये दोषी ठहराने की बात कही गई थी.

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