रेमंड डेविस के बारे में पाकिस्तान के उस रुख कि उसके बारे में निर्णय अदालत करेगी जोर देकर कहा कि उसे विएना समझौते के तहत कूटनीतिक छूट मिली हुई है."/> रेमंड डेविस के बारे में पाकिस्तान के उस रुख कि उसके बारे में निर्णय अदालत करेगी जोर देकर कहा कि उसे विएना समझौते के तहत कूटनीतिक छूट मिली हुई है."/> रेमंड डेविस के बारे में पाकिस्तान के उस रुख कि उसके बारे में निर्णय अदालत करेगी जोर देकर कहा कि उसे विएना समझौते के तहत कूटनीतिक छूट मिली हुई है."/>
 

डेविस को कूटनीतिक छूट मिली हुई है: व्हाइट हाउस

अमेरिका ने लाहौर में दो लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार अमेरिकी अधिकारी रेमंड डेविस के बारे में पाकिस्तान के उस रुख कि उसके बारे में निर्णय अदालत करेगी जोर देकर कहा कि उसे विएना समझौते के तहत कूटनीतिक छूट मिली हुई है.

Advertisement
X

अमेरिका ने लाहौर में दो लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार अमेरिकी अधिकारी रेमंड डेविस के बारे में पाकिस्तान के उस रुख कि उसके बारे में निर्णय अदालत करेगी जोर देकर कहा कि उसे विएना समझौते के तहत कूटनीतिक छूट मिली हुई है.

अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय संधि का सम्मान करते हुए उन्हें तत्काल रिहा कर दे. व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कारनी ने बुधवार शाम नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमारा मानना है कि राजनयिक संबंधों पर वियना समझौते में भाग लेने वाले हर देश की जिम्मेदारी है कि वह संधि के प्रावधानों का सम्मान करे और मुद्दे से निपटने में यही हमारा शुरुआती पक्ष है.’

उन्होंने कहा, ‘हम इस प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं जिसका मतलब है कि पाकिस्तान उन्हें मिली कूटनीतिक छूट का सम्मान करे और घर लौटने की इजाजत दे.’ अमेरिका की ओर से यह टिप्पणी पाकिस्तानी नेताओं के इस बात पर जोर देने के बावजूद आया है कि इस मामले में निर्णय देश की अदालत द्वारा किया जाएगा. {mospagebreak}

इस्लामाबाद में राजनयिक सूत्रों ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सूचित किया है कि डेविस को वियना सम्मेलन के तहत कूटनीतिक छूट मिली हुई है. राजनयिक सूत्रों का यह भी कहना है कि पाकिस्तानी अदालतों को उनके बारे में सुनवाई का अधिकार नहीं है. सूत्रों ने कहा कि डेविस को पाकिस्तानी अधिकारी गिरफ्तार नहीं कर सकते और न ही पाकिस्तानी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता है.

Advertisement

सूत्रों ने कहा, ‘हमारा अब भी मानना है कि डेविस इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास का प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी है और उसे आपराधिक अभियोजन से पूरी तरह से छूट मिली हुई है और उसे गिरफ्तार या हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए.’ उन्होंने कहा कि चूंकि डेविस को कूटनीतिक छूट प्राप्त है इसलिए इस मामले को पाकिस्तान की अदालत में नहीं जाना चाहिए था.

Advertisement
Advertisement