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आरुषि मामला: सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला

आरुषि हत्या मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दी.

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Arushi
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हत्या मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दी.

इस मामले में मंगलवार को लगभग तीन घंटे की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दावा किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरुषि के माता-पिता की ओर इशारा कर रहे हैं.

आरुषि के पिता ने 25 जनवरी को सीबीआई की के खिलाफ विरोध याचिका दायर की थी, जिसका सीबीआई के वकील आर के सैनी ने विरोध किया.

सैनी ने कहा कि मामले में अब कुछ नहीं बचा और आगे की जांच के लिए अब कुछ भी शेष नहीं है.

उन्होंने कहा कि मामले के जांच अधिकारी ने इसमें किसी नौकर या बाहरी व्यक्ति के शामिल होने की संभावना से भी इंकार कर दिया.

सैनी ने कहा, ‘जांच अधिकारी को मिले पारिस्थितिजन्य साक्ष्य अभिभावकों की भूमिका पर संदेह व्यक्त करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस मामले को आगे सफल तरीके से चलाने में कमियों को स्वीकार किया है.’ तलवार के वकील सतीश टमटा ने कहा कि सीबीआई की जांच में कई कमियां थीं. उन्होंने डीएनए परीक्षण की जरूरत पर बल दिया, जिसमें आनुवांशिकी से जुड़े पहलू की जांच होती है.

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