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2जी केस में ए राजा ने कोर्ट से मांगा और वक्त, 2 अगस्त को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान ए. राजा के वकील ने जवाब दायर करने के लिए कुछ समय देने की मांग की. उनका कहना था कि केस में अलग-अलग चार्जशीट दायर हैं सभी पर अलग ही सुनवाई होनी चाहिए. इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि इस तरह ये लोग मामले की सुनवाई में देरी करना चाहते है.

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कनिमोझी और ए. राजा (फाइल फोटो)
कनिमोझी और ए. राजा (फाइल फोटो)

टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में सीबीआई ने हाईकोर्ट में शुक्रवार को कहा कि ये घोटाला देश को ऐतिहासिक नुकसान पहुंचाने वाला था. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाइकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कहा कि ये घोटला देश के लिए शर्म की बात है.

जस्टिस एसपी गर्ग 2जी स्पेक्ट्रम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट से बरी हुए पूर्व संचार मंत्री ए. राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और बाकी आरोपियों को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है.

सुनवाई के दौरान ए. राजा के वकील ने जवाब दायर करने के लिए कुछ समय देने की मांग की. उनका कहना था कि केस में अलग-अलग चार्जशीट दायर हैं सभी पर अलग ही सुनवाई होनी चाहिए. इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि इस तरह ये लोग मामले की सुनवाई में देरी करना चाहते है.

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दिल्ली हाईकोर्ट अब 2 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई करेगा. सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने भी इस मामले में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है. इस पर कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है. ईडी की याचिका पर अगली सुनवाई 6 अगस्त को तय की गई है. 21 दिसंबर 2017 को पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज ओपी सैनी ने ए राजा, कनिमोझी समेत 17 आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया था.

ए राजा और कनिमोझी के अलावा निचली अदालत ने द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्माल, एसटीपीएल के शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स के आसिफ बलवा, राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी, कलईगनार टीवी के निदेशक पी अमृतन और शरद कुमार को बरी कर दिया था.

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