सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को 2जी मामले में आरोपी स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा को जमानत दे दी. बलवा को इस मामले में इसी साल फरवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था.
इससे पहले मंगलवार की सुबह ही 2जी स्पेक्ट्रम मामले के आरोपी और स्वान टेलीकॉम प्रमुख शाहिद बलवा की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी की अदालत ने सोमवार की सुनवाई के दौरान बलवा की याचिका पर 30 नवंबर को सुनवाई करने का फैसला किया था, लेकिन बलवा के वकील ने सुनवाई पहले करने का आवेदन दिया. इस पर अदालत ने सोमवार को ही सुनवाई करने पर सहमति जताई.
बलवा के वकील विजय अग्रवाल ने आवेदन दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से द्रमुक सांसद कनिमोझी सहित पांच आरोपियों को जमानत दिए जाने के मद्देनजर दिया.
अग्रवाल ने कहा, ‘उच्च न्यायालय की ओर से कनिमोझी और दूसरे आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद हमने जमानत याचिका पर पहले सुनवाई करने का आवेदन दिया.’