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UP के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत, फर्जी डिग्री से जुड़ी याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है. इसके बाद याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप लगाया था.

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केशव प्रसाद मौर्य को फर्जी डिग्री मामले में राहत (File Photo)
केशव प्रसाद मौर्य को फर्जी डिग्री मामले में राहत (File Photo)

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. मौर्य के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने याचिका खारिज की. याचिका में केशव प्रसाद मौर्य पर विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए भरे गए नामांकन फॉर्म में फर्जी शैक्षणिक डिग्री दिखाने का आपराधिक आरोप था.

याचिकाकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप लगाया था. 

हाई कोर्ट से खारिज हुई थी याचिका

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है. इसके बाद याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ते समय फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने और पेट्रोल पंप डीलरशिप हासिल करने के आरोपों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने दिवाकर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था.

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