खबरों के लिहाज से आज का दिन काफी अहम है. भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी 10 मई तक टल गई है. बिहार राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है. दिल्ली धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में नया मोड़ आया है. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक स्थलों पर हाई रिजॉल्यूशन (High Resolution) कैमरे लगाने का सुझाव दिया है. अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने एक बार फिर तुगलकी फरमान जारी किया गया है. पढ़िए रविवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...
तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तारी से 10 मई तक राहत, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा- ना की जाए कठोर कार्रवाई
भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी 10 मई तक टल गई है. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (HC) ने बग्गा के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया. बता दें कि मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार देर शाम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था. शनिवार देर शाम अदालत ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी. आधी रात को याचिका पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट से बग्गा को राहत मिल गई. बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली. कोर्ट बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करेगी.
बिहार के विकास वाले बयान पर तेजस्वी का प्रशांत किशोर पर निशाना, पूछा- कौन हैं PK?
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है. उनके 30 साल में भी बिहार का विकास न होने वाले बयान पर अब तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है. तेजस्वी ने कहा कि प्रशांत किशोर के बयान का कोई मतलब नहीं है, मुझे उनके ठिकाने तक की जानकारी नहीं है. साथ ही कहा कि कौन हैं वो? दरअसल प्रशांत किशोर ने हाल ही में ट्वीट करते हुए कहा था कि सत्य यह है कि पिछले 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बावजूद बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है. इस बयान पर ही तेजस्वी ने प्रतिक्रिया दी है.
दिल्ली धर्म संसद: सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर, हेट स्पीच पर पुलिस ने दर्ज की FIR
दिल्ली धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में नया मोड़ आया है. सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर पुलिस-प्रशासन पर देखने को मिला है. दिल्ली पुलिस ने अब हेट स्पीच पर FIR दर्ज करने की है और इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ताजा हलफनामे में दी है. बता दें कि पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी. दिल्ली पुलिस ने अपने पुराने रुख से पलटते हुए नया हलफनामा दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद FIR दर्ज कर ली है और इस केस में कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक जांच की जा रही है.
मस्जिदों पर हाई रिजॉल्यूशन कैमरे लगाएं ताकि दंगे करने वालों की पहचान हो सके, ओवैसी की सलाह
AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक स्थलों पर हाई रिजॉल्यूशन (High Resolution) कैमरे लगाने का सुझाव दिया है, उन्होंने कहा कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस या शोभायात्रा इन धार्मिक स्थलों से निकलती है तो उसका सीधा प्रसारण किया जाए, ताकि दंगे करने वालों की पहचान की जा सके. एजेंसी के मुताबिक ओवैसी ने कहा कि सांप्रदायिक घटनाओं के दौरान मुसलमानों को दोषी ठहराया जाता है. लेकिन जरूरी है कि लोगों को सच्चाई पता चले. इसके लिए संभव है कि जब भी कोई धार्मिक जुलूस निकले, तो लोग कार्यक्रम को लाइव देखें.
'महिलाएं सिर से लेकर पैर तक ढक कर रखें', तालिबानी शासकों का फरमान
अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने एक बार फिर तुगलकी फरमान जारी किया गया है. तालिबानी नेताओं की ओर से शनिवार को फरमान जारी किया गया है. इसके मुताबिक, सभी अफगान महिलाओं को सार्वजनिक रूप से सिर से पैर तक कपड़े पहनने का आदेश दिया गया है. तालिबानी शासकों की ओर से ये भी कहा गया है कि जबतक जरूरी न हो, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. आदेश में ये भी कहा गया है कि महिलाओं को इस ड्रेस कोड के उल्लंघन पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनके घर के पुरुषों को भी ड्रेस कोड के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा. इससे पहले भी तालिबानी शासकों की ओर से महिलाओं को लेकर कई फरमान सुनाए जा चुके हैं.