क्या कुएं से पानी चुराने पर पुलिस केस भी दर्ज कर सकती है? जी हां, यह बिल्कुल सच है. महाराष्ट्र में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन्होंने 11 सालों में करीब 73 करोड़ रुपये का पानी चुराया है.
एएनआई के मुताबिक, मुंबई की आजाद मैदान पुलिस ने धारा 379 और 34 के तहत 6 लोगों पर केस दर्ज किया है. यह केस कुएं से भूजल चुराने के आरोप में दर्ज किया गया है. इन लोगों ने 11 सालों में 73 करोड़ 18 लाख रुपये कीमत का पानी चुराकर बेचा है.
#Maharashtra: Mumbai's Azad Maidan police has registered FIR under sections 379 and 34 of Indian Penal Code against 6 persons for theft of groundwater valued around Rs 73.18 Crores over a period of 11 years; further investigation underway.
— ANI (@ANI) October 17, 2019
आरटीआई एक्टिविस्ट ने पुलिस में कराया मामला दर्ज
यह शिकायत एक आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार ढोका ने दर्ज कराई. सुरेश कुमार ढोका मुंबई के पंडया मेंशन में किराएदार हैं और उनका आरोप है कि बिल्डिंग परिसर में बने दो कुओं का पानी निकालकर अवैध रूप से बेचा गया.
यह है 73 करोड़ रुपये के पानी चोरी का गणित
एफआईआर के अनुसार, 11 साल में करीब 6 लाख 10 हजार टैंकर पानी बेचा गया. एक टैंकर में 10 हजार लीटर पानी आता है. एक टैंकर के पानी की औसत कीमत 1200 रुपये होती है. इस तरह 11 साल में 73 करोड़ रुपये का पानी बिल्डिंग के मालिक और उनके साथियों ने बेच दिया.