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महाराष्ट्र में निजी कार पूलिंग को मिली मंजूरी, कैबिनेट का बड़ा फैसला

कार पूलिंग यानी एक ही दिशा में जाने वाले कई लोग एक ही निजी कार में सफर कर सकेंगे. इससे न केवल सड़क पर गाड़ियों की संख्या घटेगी, बल्कि ईंधन की बचत और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी. यह निर्णय केंद्र सरकार की 'ग्रीगेटर नीति 2020' के अनुरूप है, जो गैर-व्यावसायिक वाहनों (जैसे निजी कारें और दोपहिया वाहन) के पूलिंग की अनुमति देती है. हालांकि, इसकी अंतिम मंजूरी राज्य सरकारों के अधीन होती है.

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. (File Photo)
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. (File Photo)

बाइक पूलिंग को हरी झंडी दिखाने के कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्य में पंजीकृत ऐप्स और वेब-आधारित प्लेटफॉर्म्स के जरिए निजी कार पूलिंग को भी कानूनी मान्यता दे दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिससे राज्य में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

कार पूलिंग यानी एक ही दिशा में जाने वाले कई लोग एक ही निजी कार में सफर कर सकेंगे. इससे न केवल सड़क पर गाड़ियों की संख्या घटेगी, बल्कि ईंधन की बचत और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी. यह निर्णय केंद्र सरकार की 'ग्रीगेटर नीति 2020' के अनुरूप है, जो गैर-व्यावसायिक वाहनों (जैसे निजी कारें और दोपहिया वाहन) के पूलिंग की अनुमति देती है. हालांकि, इसकी अंतिम मंजूरी राज्य सरकारों के अधीन होती है.

ऑटो-टैक्सी चालकों में नाराजगी की आशंका

लगातार लिए जा रहे ऐसे फैसलों से टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों में नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि इससे उनकी आमदनी पर असर पड़ने की संभावना है. पहले बाइक पूलिंग और अब कार पूलिंग को मंजूरी देना उनके पारंपरिक व्यवसाय के लिए चुनौती बन सकता है.

इन शर्तों पर मिलेगी अनुमति

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-केवल पंजीकृत ऐप्स या वेब पोर्टल्स के माध्यम से ही कार पूलिंग की अनुमति होगी.
-एक सप्ताह में अधिकतम 14 यात्रा करने की सीमा तय की गई है.
-किराया आरटीए (क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) द्वारा तय किया जाएगा, जो कैब सेवा के समकक्ष दरों से अधिक नहीं होगा.
-किराया तय करते समय ईंधन लागत, टोल, बीमा और अन्य जरूरी खर्चों को ध्यान में रखा जाएगा.
-महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला ड्राइवर के साथ यात्रा का विकल्प मिलेगा.
-चालक और यात्री दोनों के लिए बीमा अनिवार्य होगा.
-ड्राइवरों को यात्रा का आरंभ और अंत बिंदु बताना होगा, जबकि यात्रियों को अपने आवास और कार्यालय का पता देना जरूरी होगा.
-ऐप्स के जरिए सेवा देने वाले एग्रीगेटर कंपनियों को चालक और उपयोगकर्ता का सत्यापन करना होगा.

अवैध सेवाओं पर लगेगी लगाम

गौरतलब है कि अब तक मुंबई-पुणे जैसे उच्च मांग वाले मार्गों पर कुछ ऐप्स अवैध रूप से कार पूलिंग सेवाएं प्रदान कर रही थीं, जो आरटीओ और पुलिस की नजर से अक्सर बच जाती थीं. लेकिन अब नए नियमों के चलते इन गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और कार पूलिंग एक वैध, सुरक्षित और नियंत्रित सेवा बनकर उभरेगी.

परिवहन विभाग अब विस्तृत नियम और दिशा-निर्देश तैयार करेगा, जिससे कार पूलिंग सेवाओं की निगरानी और संचालन प्रभावी ढंग से हो सके. यह फैसला न केवल यातायात की समस्या को कम करेगा, बल्कि परिवहन व्यवस्था को अधिक स्मार्ट और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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