चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नामांकन फॉर्म को मंजूरी दे दी है. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार आशीष देशमुख ने मुख्यमंत्री फडणवीस के नामांकन को रद्द करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि चुनावी हलफनामे के लिए सीएम द्वारा एक एक्सपायर्ड नोटरी का इस्तेमाल किया गया था.
Election Commission has approved Maharashtra CM Devendra Fadnavis' nomination form. Congress Candidate Ashish Deshmukh had demanded CM's nomination to be cancelled alleging that an expired notary was used by the CM for the poll affidavit. #MaharashtraAssemblyPolls (File pic) pic.twitter.com/iM292pYjGe
— ANI (@ANI) October 5, 2019
सीएम फडणवीस ने दक्षिण पश्चिम नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दायर किया है. आशीष देशमुख, सीएम फडणवी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं. मालूम हो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 24 अक्टूबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी.
फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से झटका
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सीएम पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा. निचली अदालत और हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केस चलाने का आदेश दिया है. ये मामला 2014 के चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने से जुड़ा है.
2014 विधानसभा चुनाव से जुड़ा मामला
देवेंद्र फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का आरोप है. ये दो केस नागपुर के हैं. एक मामला का मानहानि का और दूसरा ठगी का है. ये मामले 1996 और 1998 के हैं. इन मामलों में सीएम के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं हुआ है. वकील सतीश उइके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था.