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पुरानी गाड़ियों पर बैन: NGT के फैसले पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिए ये सुझाव

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दस साल से पुराने वाहनो की पाबंदी के आदेश के मद्देनज़र, आज दिल्ली सचिवालय मे राजधानी के प्रमुख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, चीफ सेक्रेट्री, परिवहन सचिव के साथ बैठक की. इस बैठक में एसोसिएशन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को लेकर कुछ सुझाव सामने रखे.

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15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने का मामला
15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाने का मामला

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दस साल से पुराने वाहनो की पाबंदी के आदेश के मद्देनज़र, आज दिल्ली सचिवालय मे राजधानी के प्रमुख ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, चीफ सेक्रेट्री, परिवहन सचिव के साथ बैठक की. इस बैठक में एसोसिएशन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को लेकर कुछ सुझाव सामने रखे.

ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सुझाव सुनने के बाद और परिवहन सचिव ने कानूनी सलाह लेने की बात कहते हुए, न्यायालय मे अपना पक्ष रखने के लिए सहमती जताई है.

एनजीटी के लिए एसोसिएशन के दो सुझाव
पहला सुझाव सभी व्यवसायिक वाहनों को, जिनकी उम्र दस वर्ष से पंद्रह वर्ष है उन्हें रजिस्टर करना और फिटनेस की अनुमति देना ताकि ये , जिस राज्य में चलने की अनुमति है वहां चल सके. दूसरा सुझाव है कि दस वर्ष से पंद्रह वर्ष के बीच की आयु वाले वाहनों को सड़क पर न चलने का फैसला लेने की बजाए सरकार न्यायालय से गुहार लगाएगी कि इन वाहनों को चार-चार माह के अंतराल में सड़कों से हटाने की अनुमति दे. जो वाहन चौदह साल पुराने हो गए हैं उन्हें पहले चार महीने में, फिर तेरह साल पुराने वाहनों को अगले चार में और फिर बारह, ग्यारह और दस साल पुराने वाहनों को अगले माह में बाहर निकालने का.

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ये सुझाव भी दिए हैं एसोसिएशन ने
आपको बता दें कि इसके अलावा एसोसिएशन ने शहर से बाहर एक बनाने, बायो फ्यूल के इस्तेमाल करने, रिंग रेलवे में बंद हो चुकी माल ढुलाई करने, और सीएनजी से चलने वाले छोटे वाहनों में माल लाने का सुझाव भी दिया है.

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