दिल्ली में जीपीए यानी जनरल पावर ऑफ अटार्नी के जरिए अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त खुल जाएगी. दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है.
अगले हफ्ते की शुरुआत में दिल्ली सरकार एक सर्कुलर निकाल कर इस तरीके की खरीद को मंजूरी दे देगी. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के मद्देनजर दो साल पहले लगी जीपीए पर रोक हटाने का फैसला लिया ह. दिल्ली आजतक के पास अगले हफ्ते निकलने वाले सर्कुलर की एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है. इस सर्कुलर के मुताबिक सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी प्रॉपर्टी के कानूनी तौर पर हस्तांतरण के लिए जीपीए के इस्तेमाल पर कोई बाधा नहीं है.
सेल डीड, गिफ्ट डीड, पार्टिशन डीड जैसों से पत्नी, बेटे, बेटी, भाई-बहन या किसी और संबंधी या व्यक्ति जिसके ऊपर उसे भरोसा हो को प्रॉपर्टी को देखरेख का अधिकार दिया जा सकता है. इसके साथ ही प्रॉपर्टी का मालिक किसी बिल्डर और डेवलपर के साथ भी अपनी प्रॉपर्टी को बेहतर बनाने के लिए समझौता कर सकता है. इस सर्कुलर में ये भी लिखा है कि कोई भी अचल संपत्ति को कानूनी तौर पर केवल रजिस्टर्ड डीड के जरिए ही हस्तांतरित किया जा सकेगा. केवल जीपीए के जरिए किसी प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक नहीं बदला जा सकता है.