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दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली राहत, दंगा मामले में बरी

दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म की घटना के बाद प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर दंगा करने और लोकसेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए जैन को गिरफ्तार किया था. अपने आदेश में अदालत ने कहा कि कोई भी लोकसेवक उनके सामने पेश नहीं हुआ जिससे साबित हो कि जैन ने उनके आधिकारिक कार्य में बाधा डाली.

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दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (फाइल फोटो)
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (फाइल फोटो)

दिल्ली की एक अदालत ने 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम विहार इलाके में दंगा के एक कथित मामले से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मंगलवार को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा अभियोजन के गवाह जैन की पहचान करने में नाकाम रहे.

जैन के वकील मोहम्मद इरशाद ने बताया कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के चार कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए कहा कि अभियोजन के गवाह जैन की पहचान करने में नाकाम रहे.

दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म की घटना के बाद प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर दंगा करने और लोकसेवक के कार्य में बाधा डालने के लिए जैन को गिरफ्तार किया था. अपने आदेश में अदालत ने कहा कि कोई भी लोकसेवक उनके सामने पेश नहीं हुआ जिससे साबित हो कि जैन ने उनके आधिकारिक कार्य में बाधा डाली.

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पुलिस ने जैन और अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा करने), 332 (जानबूझकर लोकसेवक के काम में अड़चन डालना) और 186 (कार्य में बाधा डालने) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे.

क्या है पूरी कहानी

दरअसल, 2013 में पश्चिम विहार इलाके में एक बलात्कार का मामला सामने आया था. इसके बाद लोगों ने बलात्कार के आरोपियों को पकड़वाने के मामले में जमकर प्रदर्शन किया था. दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने प्रदर्शन के दौरान थाने का घेराव भी किया था. उसी मामले में पुलिस ने सतेंद्र जैन को भी आरोपी बनाया था. दिल्ली पुलिस ने सतेंद्र जैन पर आरोप लगाया था कि वो दंगा फैला रहे है. इस मामले में पुलिस ने सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया था और वो तिहाड़ जेल भी गए थे.

बहरहाल, पटियाला कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए सत्येंद्र जैन और बाकी आरोपियों को बरी किया जाता है. इस मामले में सतीश जैन के अलावा करीब 20 लोग और आरोपी बनाए गए थे कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस ने जो आरोप लगाए थे उनको साबित करने के लिए वह सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई.

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गौरतलब है कि कोर्ट से आया यह फैसला दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए राहत की खबर है. क्योंकि सत्‍येंद्र जैन के घर और दफ्तर पर कुछ महीने पहले ही सीबीआई की टीम ने छापा मारा था. आरोप है कि सीबीआई का ये छापा दिल्‍ली की अलग-अलग योजनाओं के लिए भर्ती की गई क्रिएटिव डिजाइनर की टीम को लेकर डाला गया था. सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और एसके श्रीवास्तव के खिलाफ केस दर्ज किया किया गया था.

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