पटियाला हाउस कोर्ट में गुरुवार को जब नए डेथ वारंट जारी करने पर सुनवाई शुरू हुई, तो जेल अथॉरिटी ने कहा कि पवन ने बताया है कि उसे कोई वकील नहीं चाहिए. कोर्ट ने फिर पूछा कि पवन के लिए कौन वकील पेश हो रहा है? दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को कहा कि दोषी पवन गुप्ता ने सरकारी वकील लेने से मना कर दिया है. तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि लिहाजा अब नया डेथ वारंट जारी किया जा सकता है.
निर्भया के वकील ने कहा कि अगर दोषी कोई याचिका नहीं लगा रहे हैं, तो उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी किया जा सकता है. जज ने पूछा कि क्या हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई दोषी, वकील नहीं करता है, तो फिर उसे उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है?
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जज ने कहा, वे यह जानना चाहते हैं कि क्या किसी नागरिक के पास अधिकार है कि वो अपना मौलिक अधिकार त्याग दे? तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि अगर कोई दोषी अपनी लीगल ऐड लेने से इनकार करता है तो कोर्ट नया डेथ वारंट जारी कर सकता है.
हाईकोर्ट दे चुका है आदेश
निर्भया के वकील ने कहा कि 5 फरवरी से 14 दिन का समय देकर कोर्ट नया डेथ वारंट जारी करे, क्योंकि हाइकोर्ट 5 फरवरी को अपना आदेश दे चुका है. आज कोर्ट डेथ वारंट जारी करने के लिए तरीख तय कर सकता है. ऐसा करने से किसी भी दोषी के किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा. कोर्ट को दोषियों को कानून का बेजा इस्तेमाल करने से रोकना होगा.
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वकील ने कहा, हम सब जानते हैं कि अब तक दोषियों ने लगातर अपनी फांसी को रोकने और मामले को लंबा खींचने की हर संभव कोशिश की है. निर्भया के परिवार के वकील जितेंद्र झा ने कोर्ट से कहा कि अगर आज डेथ वारंट जारी करते हैं तो किसी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार
जज ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सोमवार का इंतजार कर रहे हैं. इतने समय में रवि काजी जो पवन के वकील हैं, अपनी तैयारी कर लेंगे. हमें कानून का पालन करना चाहिए. ऐसे मामलों में हमे इमोशनल नहीं होना चाहिए.
जज ने कहा यहां पर दो संभावनाएं हैं. एक तो पहले हमको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. दूसरा यह कि हमको नए डेथ वारंट की तारीख जारी कर देनी चहिए. जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जी स्वीकार हो जाती है, तब क्या होगा? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस के परिणाम का इतंजार करें. उसके बाद फांसी की सजा के लिए कोई नई तारीख तय करें.