दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है. यह नोटिस कांग्रेस सांसद अवतार सिंह भड़ाना की याचिका पर जारी किया गया. फरीदाबाद के सांसद ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक करोड़ रुपये की मानहानि का दावा ठोंका है. कोर्ट के नोटिस में केजरीवाल से जवाब मांगा गया है.
जस्टिस एके पाठक ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमने याचिका में प्रतिवादी को नोटिस जारी कर असली डॉक्युमेंट्स चार हफ्ते के भीतर दाखिल करने की मोहलत दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होगी. हालांकि, इस मामले में कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए कहा कि लोग जेल से भी चुनाव जीत जाते हैं. आम आदमी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता.
भड़ाना ने अपनी याचिका में एक करोड़ रुपये का हर्जाना मांगते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उन पर भ्रष्ट होने का झूठा आरोप लगाया है. कांग्रेस सांसद के मुताबिक केजरीवाल ने 31 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्हें भारत के सबसे भ्रष्ट व्यक्तियों में से एक बताया गया. भड़ाना का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने केजरीवाल को एक लीगल नोटिस भी भेजा था. मगर न तो उन्होंने अपनी टिप्पणी वापस ली, न ही इसके लिए माफी मांगी.
याचिका में यह गुहार भी लगाई गई है कि अरविंद केजरीवाल पर इस तरह की रोक लगाई जाए जिससे वह अवतार सिंह भड़ाना के बारे में कोई भी टिप्पणी न कर सकें.