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दिल्ली में बढ़ गया ऑटो का किराया, केजरीवाल सरकार का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू

दिल्ली में अभी तक ऑटो पैसेंजर को पहले के दो किलोमीटर के सफर के लिए 25 रुपये देने होते थे, लेकिन अब पहले के डेढ़ किलोमीटर के लिए 25 रुपये देने होंगे. इसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए लिया जाने वाला किराया अब आठ रुपये से बढ़कर साढ़े नौ रुपये हो गया है. आंकड़ों के मुताबिक यह वृद्धि करीब 18.75 फीसदी की है.

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दिल्ली में ऑटो किराए में 19 फीसदी का इजाफा हुआ है. (फाइल फोटो-IANS)
दिल्ली में ऑटो किराए में 19 फीसदी का इजाफा हुआ है. (फाइल फोटो-IANS)

दिल्ली में ऑटो से सफर करने वाले लोगों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है. दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो किराए में वृद्धि करने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक बढ़ा हुआ किराया तत्काल प्रभाव से लागू होगा, यानी कि मंगलवार से आपको ऑटो का बढ़ा हुआ किराया देना पड़ेगा.

अभी तक ऑटो पैसेंजर को पहले के दो किलोमीटर के सफर के लिए 25 रुपये देने होते थे, लेकिन अब पहले के डेढ़ किलोमीटर के लिए 25 रुपये देने होंगे. इसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए लिया जाने वाला किराया अब आठ रुपये से बढ़कर साढ़े नौ रुपये हो गया है. आंकड़ों के मुताबिक यह वृद्धि करीब 18.75 फीसदी की है.

बता दें कि दिल्ली सरकार का ये फैसला दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले आया है. दिल्ली की सड़कों पर 90 हजार ऑटो रिक्शा रोजाना दौड़ते हैं. ऑटो चालकों को आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा समर्थक माना जाता है.

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दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक सामान के लिए पहले की तरह साढ़े सात रुपये अलग से देने होंगे. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहली बार ऑटो के ट्रैफिक जाम में फंसने पर भी यात्री द्वारा पैसे देने का प्रावधान किया गया है. अब जाम में फंसने पर हर एक मिनट के लिए 75 पैसे अतिरिक्त किराया देना होगा. एक अधिकारी ने बताया कि ऑटो के मीटर में जरूरी बदलाव किए जाने में लगभग 45 दिन लगने वाले हैं, तब तक ऑटो वाले नये दर के मुताबिक किराया लेंगे. पिछले सप्ताह दिल्ली के परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा किराया का नया दर जारी किया था.

हालांकि तब कुछ अधिकारियों ने इस अधिसूचना का विरोध किया था और कहा था कि अधिसूचना जारी करने के लिए एलजी के अनुमति की जरूरत होगी. आखिरकार परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की इजाजत के बाद इस अधिसूचना को जारी किया गया. इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने कानून विभाग से राय लेकर बताया था कि किराया बढ़ाने के लिए एलजी के परमिशन की जरूरत नहीं है. 

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