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दिल्ली: रेड जोन में पहुंचा प्रदूषण का लेवल, डीजल जनरेटर पर लगा बैन, बदरपुर थर्मल प्लांट बंद

साथ ही दिल्ली की एयर क्वॉलिटी को देखते हुए आने वाले दिनों में पार्किंग फीस को चार गुणा तक भी बढ़ाया जा सकता है. आपको बता दें कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत यह कदम उठाया गया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

दिवाली के दो दिन पहले ही दिल्ली की जहरीली हवा और प्रदूषित होकर 'रेड जोन' में पहुंच गई है. एएनआई के अनुसार इस वजह से प्रशासन ने आपातकालीन कदम उठाते हुए डीजल जनरेटर्स पर बैन और बदरपुर थर्मल प्लांट को बंद कर दिया है.

साथ ही दिल्ली की खराब एयर क्वॉलिटी को देखते हुए आने वाले दिनों में पार्किंग फीस को चार गुणा तक भी बढ़ाया जा सकता है. आपको बता दें कि दिल्ली के खतरनाक प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेन्ट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने EPCA यानी एनवायरनमेंट पॉल्युशन कंट्रोल अथॅारिटी के साथ मिलकर एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया है. यह प्लान 15 अक्टूबर से 15 मार्च के बीच दिल्ली-एनसीआर में लागू रहेगा. इसी के तहत यह कदम उठाया गया है.

EPCA के चेयरमैन भूरे लाल और सदस्य सुनीता नरेन ने इस कदम की घोषणा की. उनके अनुसार रिव्यू बैठक के बाद इस बात पर सहमति बनी. नरेन ने यह घोषणा भी की कि दिल्ली में पार्किंग फीस महंगी की जाएगी. हालांकि नई पार्किंग पॉलिसी अभी बनाई जानी है. सूत्रों के अनुसार नरेन ने कहा कि अगर प्रदूषण लेवल और खतरनाक स्तर को पार करता है तो सड़क से कार हटाने यानी कारों पर बैन लगाने का फैसला भी किया जा सकता है.

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यह है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान

इससे पहले ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के मुताबिक 15 अक्टूबर से 15 मार्च बीच दिल्ली एनसीआर की आबो-हवा जब जिस कैटेगरी में होगी, उसके अनुसार कदम उठाए जाएगें. इसके लिए बाकायदा मानक तय किए गए हैं. नए एयर क्वॉलिटी इंडेक्स के मुताबिक अगर 48 घंटो तक PM 2.5 का स्तर 300 माइक्रोग्राम/घनमीटर या उससे ज्यादा रहा तो दिल्ली में 'सीवियर+ या इमरजेंसी' केटेगरी लागू होगी. इसके अंर्तगत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी होगी, कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए जाएंगे. वहीं दिल्ली में प्राइवेट वाहनों पर ऑड-इवन स्कीम लागू होगा. टास्क फोर्स स्थिति के अनुसार स्कूलों को बंद करने जैसे वैकल्पिक फैसले ले सकेंगे.

वहीं वहीं नए एयर क्वॉलिटी इंडेक्स के मुताबिक अगर PM 2.5 का स्तर 121 से 250 माइक्रोग्राम/घनमीटर के बीच होने पर 'बहुत खराब' केटेगरी लागू होगी. इसके अंतर्गत डीजल जेनरेटर सेट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है. योजना के मुताबिक पार्किंग शुल्क 3 से 4 गुना बढ़ा दिए जाएंगे. बस और मेट्रो सर्विस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी. कोयले और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध होगा. RWA और हाउस होल्ड को अपने घर या सोसायटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों को सर्दियों के दौरान इलेक्ट्रिक हीटर्स प्रोवाइड करने होंगे, ताकि वो आग सेंकने के लिए लकड़ियां ना जलाएं.

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