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मतदाता सहायता बूथ, बुजुर्गों के लिए रैम्प... बिहार चुनाव में मतदान केंद्रों पर होंगी ये सुविधाएं

बिहार चुनाव में मतदाताओं के लिए हर मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं. हर मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ के साथ ही बुजुर्गों के लिए रैम्प की सुविधा भी होगी.

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चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को दिए निर्देश (Photo: x.com/ECISVEEP)
चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को दिए निर्देश (Photo: x.com/ECISVEEP)

बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. बिहार चुनाव के साथ ही सात राज्यों की आठ सीटों के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं और इन चुनाव-उपचुनावों के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग ने चुनावी राज्य बिहार के साथ ही उपचुनाव वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं (एएमएफ) और मतदाता सहायता की उपलब्धता को लेकर निर्देश जारी किए हैं.

एएमएफ के तहत पेयजल, प्रतीक्षालय के साथ ही शौचालय, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए उचित ढलान वाला रैम्प आते हैं. एक मानक मतदान कक्ष और उचित संकेत उपलब्ध कराना भी एएमएफ के तहत आता है. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाताओं को जागरूक करने के साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर चार समान मतदाता सुविधा पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित  करने के भी निर्देश दिए हैं, जो मानकों के अनुरूप हों.

मतदाता सुविधा पोस्टर में मतदान केंद्र का विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या ना करें, अनुमोदित पहचान दस्तावेजों की सूची और मतदान प्रक्रिया से संबंधित जानकारियां शामिल होंगी. प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाता सहायता बूथ (वीएबी) स्थापित किए जाने के निर्देश भी चुनाव आयोग ने दिए हैं. इन बूथ पर बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) या कर्मचारियों की एक टीम मतदाताओं को संबंधित बूथ की मतदाता सूची में अपना मतदान केंद्र क्रमांक और क्रम संख्या खोजने में सहायता करेगी.

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वीएबी पर प्रमुख संकेत चिह्न लगे होंगे और मतदान परिसर में मतदाताओं के पहुंचने पर वे आसानी से दिखाई देंगे. एक नई पहल के तहत, मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के बाहर मतदाताओं के लिए मोबाइल फ़ोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. मतदाताओं को केंद्र में प्रवेश करने से पहले अपना फोन जमा करना होगा, जिसे मतदान के बाद वह वापस ले सकेंगे. चुनाव आयोग ने कहा है कि एएमएफ और संबंधित उपायों का प्रावधान अनिवार्य है.

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चुनाव आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से सभी मतदान केंद्रों पर इन प्रावधानों के सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है. चुनाव आयोग ने कहा है कि इसकी निगरानी भी की जाएगी. सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मतदान की तारीख से पहले ही जरूरी कार्य पूरे कर लें, जिससे सभी मतदाताओं के लिए निर्बाध और सम्मानजनक मतदान अनुभव सुनिश्चित किया जा सके.

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