scorecardresearch
 

मद्रास हाईकोर्ट का निर्देश: बंद हों 3 साल वाले लॉ कोर्स!

मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देश में तीन साल की समय सीमा वाले लॉ कोर्सेस बंद करने का निर्देश दिया है.

Advertisement
X
court
court

मद्रास हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देश में तीन साल की समय सीमा वाले लॉ कोर्सेस बंद करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्सेस की तरह लॉ के लिए भी केवल पांच साल के कोर्स होने चाहिए.

कोर्ट ने बार काउंसिल में बदलाव किए जाने की बात रखते हुए काउंसिल के काम को एक्‍सपर्ट बॉडी के हवाले देने का आदेश भी दिया है. इस एक्‍सपर्ट बॉडी का अध्‍यक्ष रिटायर जज होना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने आपराधिक मामलों को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एडवोकेट एक्‍ट में बदलाव किए जाने का आदेश भी दिया है.

Advertisement
Advertisement