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NTA की जांच कमेटी ने रिपोर्ट में क्या दिया? जिसके आधार पर आया री-एग्जाम का फैसला

NTA NEET UG Investigation Report: नीट परीक्षा विवाद को लेकर एनटी की जांच कमेटी ने माना कि ग्रेस मार्क्स देने का तरीका गलत था, जिसके बाद ही 1563 बच्चों के री-एग्जाम का फैसला लिया गया है. आइए जानते हैं एनटीए की जांच कमेटी ने क्या तर्क रखा है.

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NEET UG 2024
NEET UG 2024

NEET Controversy: नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद से ही जारी है. एनटीए पर मेडिकल छात्रों ने पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स आदि को लेकर कई सवाल उठाए हैं. इसके बाद एनटीए ने अपनी तरफ से एक जांच कमेटी का गठन किया था. जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले कैंडिडेट्स के री-एग्जाम का फैसला लिया है. 

समिति ने माना, रिजल्ट जारी होने का प्रोसेस गलत

NEET परीक्षाओं की पवित्रता पर उठे सवालों को जांच के लिए NTA द्वारा गठित चार सदस्यीय कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क रद्द किए जाएं. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से छात्रों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इससे रैंकिंग में काफी बदलाव आया है. रिपोर्ट में कहा गया कि यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि जीआरसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स केवल (अनसॉल्व्ड) प्रश्नों की संख्या तक सीमित होना चाहिए था. रिजल्ट जारी करने के इस प्रोसेस के कारण यह विवाद खड़ा हुआ है. ग्रेस मार्क्स देने से कई छात्रों की रैंक ऊपर चली गई और कई छात्र रैंक में नीचे आ गए.

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जांच कमेटी ने कहा इसमें कॉर्डीनेटर्स का गलती

जांच कमेटी ने रिपोर्ट में बताया कि सीबीटी मोड के अलावा ओएमआर शीट पर होने वाली परीक्षाओं में समय को कैलक्यूलेट करने के लिए कोई भी सिस्टम तैयार नहीं था. आगे कहा गया है कि इसमें बच्चों का नुकसान एग्जाम कराने वाले कोऑर्डिनेटर्स की वजह से हुआ है. साथ ही लॉस ऑफ टाइम की वजह से छात्रों के जो प्रश्न छूटे उनको देखे बिना ही ग्रेस मार्क्स दे दिए गए.

जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद एनटीए ने लिए ये फैसले

1- चार जून को जारी किए गए सभी 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे. प्रभावित 1563 उम्मीदवारों को रजिस्टर्ड  ईमेल आईडी के पर उनके स्कोर को बारे में बताया जाएगा, जिसमें ग्रेस मार्क्स शाममिल नहीं होंगे. 1563 उम्मीदवारों के लिए 23 जून को री-एग्जाम आयोजित कराया जाएगा.

2- ग्रेस मार्क्स वाले जो स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, उनका परिणाम दोबारा से बिना ग्रेस मार्क्स के घोषित किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया

नीट पेपर लीक मामले में आज हुए सुनवाई के अनुसार, हाईकोर्ट में एनटीए को लेकर जितनी भी अ्रर्जियां हैं, वे सभी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की जाएंगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों की सीबीआई जांच की अर्जी को खारिज नहीं किया जाएगा. वहीं, कोर्ट का कहना है कि काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी. बता दें कि नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो रही है और नीट मामले को लेकर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है.

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