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Uttar Pradesh: बीवी की गैरहाजिरी में नाबालिग बेटी को बाप ने बनाया हवस का शिकार

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक बाप ने अपनी बीवी की गैरहाजिरी में नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला. पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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बलिया जिले में बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है.
बलिया जिले में बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है.

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बाप और बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक बाप ने अपनी बीवी की गैरहाजिरी में नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला. पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी की उम्र करीब 51 वर्ष है. पीड़िता (11) पिछले साल से अपने नाना-नानी के पास रह रही थी. उसकी मां बांग्लादेश में अपने रिश्तेदारों से मिलने गई थी. इस बीच उसका पिता, जो एक ट्रक चालक है, अपनी बेटी से मिलने ससुराल गया. वहां 1 सितंबर से 1 नवंबर तक कई बार उसके साथ बलात्कार किया. पीड़ित लड़की डर की वजह से चुपचाप दरिंदगी सहती रही.

थाना प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि इसी बीच उसकी मां वापस लौट आई. उनको देखते ही पीड़िता फूट फूट कर रोने लगी. उसने आपबीती सुनाई तो मां के होश उड़ गए. वो उसे लेकर स्थानीय थाने पहुंची. वहां पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पिता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया.

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बताते चलें कि इसी तरह की घटना यूपी के औरैया जिले के बिधूना थाना क्षेत्र के एक गांव में भी हुई थी. यहां सगे रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना में 12 साल की एक मासूम बच्ची के दादा, पिता और चाचा हैवान थे, जिन्होंने उसको एक साल तक अपनी हवस का शिकार बनाया. जब वो 2 महीने की गर्भवती हो गई, तो राज फाश होने के डर से हत्या की योजना बनाने लगे. पीड़िता पुलिस के पास पहुंच गई. 

उसकी खौफनाक आपबीती सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए. पीड़िता की तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (एफ) (रिश्तेदार या अभिभावक द्वारा बलात्कार), 65 (1) (16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार), 232 (किसी को झूठे साक्ष्य देने के लिए धमकाना) के तहत केस दर्ज किया गया. इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा ने बताया था कि पीड़ित लड़की अपनी मौसी के साथ थाने पहुंची थी. वहां उसने बताया कि उसके दादा, पिता और चाचा पिछले कई महीनों से उसका यौन शोषण कर रहे थे. उसको मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, तब पता चला कि वो दो महीने की गर्भवती है. इसके बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
 

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