देश में नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर 2025 से जीएसटी रिफॉर्म्स (GST 2.0) लागू हो गए हैं और इसके साथ ही रोजमर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले किराना सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स से लेकर टीवी-एसी और कार-बाइक्स तक तमाम चीजों के रेट में भी बदलाव होने जा रहा है और ये सस्ते हो गए हैं.
वहीं कुछ विलासिता से जुड़ी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स की मार बढ़ने वाली है यानी ये महंगी हो गई हैं. आइए जानते हैं आपके काम की कौन सी चीज अब किस टैक्स स्लैब में आएगी और कीमत में कितनी कमी देखने को मिलेगी?
जानिए आज से क्या-क्या सस्ता होगा-
सरकार ने GST में बदलाव करते हुए इसके नए टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूरी वस्तुओं और व्यापक बाजार के उत्पादों को अधिक किफायती बनाने के लिए तैयार किया है. देश के आम आदमी के परिवार के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अब किराने के बिल, डेयरी और उपकरणों की कीमतों पर राहत मिलेगी. राहत की शुरुआत घर की रसोई से होती है और इसे ध्यान में रखते हुए डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ही खाद्य तेल, पैकेज्ड आटा और साबुन जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी संशोधित दरों के तहत सस्ती हो गईं हैं. इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई से जुड़े सामानों से लेकर दवाओं, कार-बाइक्स, एसी और टीवी तक के दाम घट गए हैं.
इन सामानों पर '0' जीएसटी
सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म के तहत कई सामानों के जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है, तो कई आइटम्स को जीएसटी फ्री भी कर दिया है. जिन पर अब जीरो जीएसटी लगेगा, उनमें प्रमुख तौर पर फूड प्रोडक्ट शामिल हैं. 5% से 18% तक के स्लैब में आने वाले कई प्रोडक्ट को जीएसटी फ्री कर दिया है. इनमें यूएचटी दूध, छेना-पनीर, पिज्जा, सभी तरह की ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी, रेडी टू ईट पराठा हैं. इसके अलावा बच्चों की शिक्षा से जुड़े सामानों में पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक, नक्शे-चार्ट, ग्लोब, वॉटर सर्वे चार्ट, एटलस, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक, लैबोरेटरी नोटबुक पर भी 12% की जगह अब शून्य जीएसटी कर दिया गया है.
दवाएं और हेल्थ-लाइफ पॉलिसी पर जीएसटी खत्म करते हुए सरकार ने राहत दी है. जहां 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब तक लागू 12 फीसदी जीएसटी को खत्म करते हुए इसे जीरो किया गया है, इनमें तीन कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं. इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पूरी तरह से जीएसटी मुक्त किया गया है.
ये जरूरी सामान भी हो जाएंगे सस्ते
सरकार की ओर से जहां ऊपर बताए गए सामानों और सर्विस को जीएसटी फ्री किया गया है. तो तमाम जरूरत की चीजों को 5% स्लैब में शामिल किया गया है.
फूड आइटम्स
कंज्यूमर और डोमेस्टिक आइटम्स
इलेक्ट्रॉनिक सामान
एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर
हेल्थ प्रोडक्ट्स पर जीएसटी
कार-बाइक पर टैक्स
टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स
इन सामानों पर भी घटेगा टैक्स
इसके अलावा नक्काशीदार कला उत्पाद (लकड़ी, पत्थर, आधार धातु, कॉर्क) 12% से 5% स्लैह में आएंगे, जबकि हाथ से बने कागज और पेपरबोर्ड, हस्तशिल्प लैंप, पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुएं भी इसी स्लैब में शामिल होंगे. तैयार चमड़ा, चमड़े के सामान, दस्ताने भी 5% के दायरे में होंगे, तो वहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में शामिल टाइलें, ईंटें, पत्थर जड़ाई कार्य 12% से 5% ट्रांसफर किए जा रहे हैं. हालांकि, पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट पर 28% की जगह 18% जीएसटी लागू होगा.
5% के टैक्स स्लैब में ये सामान भी आएंगे
सौर कुकर/वॉटर हीटर, बायोगैस/पवन/अपशिष्ट से ऊर्जा/सौर पैनल भी अब 12% के बजाय 5% टैक्स स्लैब में आ जएंगे. इसके साथ ही सर्विस सेक्टर में बदलावों की बात करें, तो ₹7,500 दिन से कम होटल 12% से 5%, सिनेमा (टिकट ₹100 से कम) 12% से 5% और सौंदर्य सर्विस 18% से 5% (कोई आईटीसी नहीं) में आएंगी.
ये चीजें और सर्विसें महंगी होंगी
जहां ज्यादातर सामान और सर्विेसें 22 सितंबर से सस्ती होने वाली हैं, तो कई जगह सरकार ने झटका भी दिया है. हालांकि, ये विलासिता के सामान या हानिकारक वस्तुएं हैं. जिन सामानों पर जीएसटी बढ़ाया गया है, उनमें ऑटो सेक्टर से 350cc मोटरसाइकिलें, बड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें, सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें शामिल हैं, जिनपर 28% की जगह 40% का टैक्स लगाया गया है. इसके अलावा कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ पर भी जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% किया गया है. सिगार, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट भी इसी हाई स्लैब में आएंगे, तो वहीं कार्बोनेटेड/वातित पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय पर भी 40% टैक्स लागू होगा.