नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने के महज कुछ समय बाद सरकार ने यूआईडीएआई नंबर को फिर से अनिवार्य करने का संकेत दिया है. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केंद्र जल्द ही आधार वेरीफिकेशन के बाद मोबाइल फोन यूजर्स को सिम जारी करने के लिए कह सकता है.
वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकनीति मामले में सिम को आधार से वेरीफाई करने का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा कि लोकनीति मामले में फैसला आने के बाद ही सिम कार्ड को आधार से वेरीफाई करने के लिए कहा था.
वेणुगोपाल ने कहा कि हाल ही में संवैधानिक पीठ ने सिम कार्ड को आधार से लिंक करने के निर्देश को लेकर आपत्ति जताई थी. इसके बाद ही सरकार ने अधिसूचना जारी करके नये सिम के लिए आधार की अनिवार्यता न रखने की बात कही थी.
हालांकि अटॉर्नी जनरल ने इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से पुनर्विचार करने के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि लोकनीति मामले में अदालत ने सिम कार्ड को आधार से वेरीफाई करने के लिए कहा था.
उन्होंने कहा कि यह निर्देश कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में दिया था. अगर हम कोर्ट का निर्देश नहीं मानते, तो हम उसकी अवमानना कर रहे होते. उन्होंने तर्क दिया कि हमें एक साल के भीतर प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया था.
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फिलहाल आधार को सिम कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता का फैसला अस्थाई है. यह फैसला तब तक के लिए जारी किया गया है, जब तक अदालत आधार अधिनियम की वैधता पर कोई फैसला नहीं ले लेती.