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GST से विमानन कंपनियों को करीब 84 लाख करोड़ नुकसान की संभावना

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक अमर अबरोल ने कहा कि औसत आधार पर एक परिचालक कंपनी को अतिरिक्त शुल्क के तहत प्रति विमान 837710-12 करोड़ देने होंगे, जिसमें विमान के आयात पर लगने वाला शुल्क भी शामिल है.

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विमानन कंपनियों पर जीएसटी का असर
विमानन कंपनियों पर जीएसटी का असर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से विमानन कंपनियों को हर साल करीब 84 लाख करोड़ का नुकसान होने की संभावना है. सस्ती विमानन सेवा देने वाली कंपनी एयर एशिया इंडिया का कहना है कि अगर सरकार इस उद्योग से नई कर व्यवस्था को वापस नहीं लेती है, तो विमानन उद्योग को हर साल 8377400 करोड़ का नुकसान होगा.

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक अमर अबरोल ने कहा कि औसत आधार पर एक परिचालक कंपनी को अतिरिक्त शुल्क के तहत प्रति विमान 837710-12 करोड़ देने होंगे, जिसमें विमान के आयात पर लगने वाला शुल्क भी शामिल है.

इससे विमानन कंपनियों पर 8377400 करोड़ का अतिरिक्त कर बोझ आएगा. लेकिन उन्होंने कहा कि एयर एशिया ने इस बोझ को ग्राहकों पर नहीं डालने का निर्णय किया है क्योंकि उसे उम्मीद है कि सरकार इस शुल्क को वापस ले लेगी.

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गौरतलब है कि 1 जुलाई से पूरे देश में (जम्मू-कश्मीर छोड़कर) जीएसटी लागू कर दिया गया है. इसे लेकर व्यापारियों की आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है.

 

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