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भारतीयों को US में बड़ी राहत, H-1B वीजा-ग्रीन कार्ड पर मिली मोहलत

अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजाधारकों और ग्रीन कार्ड आवेदकों को दस्तावेज जमा कराने के लिए 60 दिन का वक्त दिया है. इसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका में रह रहे भारतीय लोगों को मिलेगा.

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आवेदक अमेरिका में एक्स्ट्रा 60 दिन रह सकेंगे
आवेदक अमेरिका में एक्स्ट्रा 60 दिन रह सकेंगे

  • कोरोना संकट के बीच अमेरिका ने दी राहत
  • ग्रीन कार्ड-एच1 वीजा पर 60 दिन की दी छूट

कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दुनियाभर में हाहाकार मचा हुआ है. दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की भी स्थिति ठीक नहीं है. अमेरिका में वायरस की वजह से 50 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, इकोनॉमी भी बुरी तरह प्रभावित हुई है. इस हालात में अमेरिका ने प्रवासी लोगों को बड़ी राहत दी है.

अमेरिकी सरकार ने एच-1बी वीजाधारकों और ग्रीन कार्ड आवेदकों को डॉक्युमेंट जमा कराने के लिए 60 दिन का वक्त दिया है. ये छूट उन लोगों को मिली है, जिनका डॉक्युमेंट अब तक सब्मिट नहीं हुआ है. ऐसे लोगों को अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) ने नोटिस जारी किया था.

इस नोटिस का जवाब देने की अवधि जून में खत्म हो रही थी. बहरहाल, सरकार के नए फैसले से एच-1बी वीजाधारक और ग्रीन कार्ड आवेदक अमेरिका में एक्स्ट्रा 60 दिन रह सकेंगे. इस फैसले की जानकारी देते हुए यूएससीआईएस ने कहा कि हमारे वर्कफोर्स और समुदाय की रक्षा करने के लिए कई उपाय कर रहे हैं. इस समय आव्रजन लाभों का इंतजार कर रहे लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए भी हम खड़े हैं.

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एच-1बी और ग्रीन कार्ड में अंतर

बता दें अमेरिकी कंपनियां एच-1 बी वीजा के जरिए दूसरे देशों के टेक्निकल एक्सपर्ट्स को नियुक्त करती हैं. भारत और चीन जैसे देशों के अधिकतर आईटी प्रोफेशनल्स, अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करते हैं. नियम के अनुसार, अगर किसी एच-1बी वीजाधारक की कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया है तो उसकी मुश्किल बढ़ जाती है.

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वीजा स्टेटस बनाए रखने के लिए उसे 60 दिनों के अंदर नई कंपनी में जॉब तलाशनी होगी. इस वीजा का सबसे बड़ा लाभ भारतीय प्रोफेशनल्स उठाते हैं. अमेरिका में हर साल 2.5 लाख गेस्ट वर्कर वहां स्थायी नागरिकता के लिए ग्रीन कार्ड मांगते हैं. इनमें से करीब 2 लाख लोग एच1बी वीजा धारक होते हैं.

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