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बिजनेस

SC के फैसले के बाद भी निजी कंपनियां मांगेंगी आधार? आ सकता है कानून

SC के फैसले के बाद भी निजी कंपनियां मांगेंगी आधार? आ सकता है कानून
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आधार की अनिवार्यता को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने निजी कंपनियों जैसे बैंक और टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से आधार डेटा का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी.
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लेक‍िन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बैंक और टेलीकॉम कंपनियां आपके आधार डेटा का इस्तेमाल ई-केवाईसी अथवा वेरीफ‍िकेशन के लिए कर सकती है. इस खातिर सरकार नया कानून लाने पर विचार कर सकती है.
SC के फैसले के बाद भी निजी कंपनियां मांगेंगी आधार? आ सकता है कानून
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वित्त मंत्री अरुण जेटली से बुधवार को जब आधार एक्ट के सेक्शन 57 के कुछ हिस्से को खत्म किए जाने को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए कानून लाया जाता है, तो यह असंवैधान‍िक नहीं होगा.
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बता दें कि आधार एक्ट का सेक्शन 57 कॉरपोरेट, व्यक्ति अथवा निजी संस्थान को आधार  डेटा मांगने का अध‍िकार देता है. इसको लेकर वित्त मंत्री ने कहा, ''हमें पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लेने दीजिए. इसमें 2 से 3 प्रतिबंध‍ित चीजें हैं. ऐसे में हमें देखना होगा कि क्या ये चीजें पूरी तरह से प्रतिबंध‍ित हैं. या फिर इन्हें कानूनी सहारा दिया जा सकता है.''
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उन्होंने आगे कहा कि इसलिए मेरा जवाब सामान्य है. हमें ये देखना होगा कि फैसले में साफ-साफ क्या कहा गया है. जैसे कि निजी संस्थान आधार मांगना जारी रख सकते हैं, अगर इन्हें कानूनी सहारा दिए जाने की संभावना होगी. उन्होंने कहा कि अभी मेरा पूरा फैसला पढ़ना बाकी है.
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वित्त मंत्री ने कहा कि इसलिए यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जिन चीजों को प्रतिबंध‍ित किया है. उन्हें प्रक्र‍ियात्मक तरीके से प्रतिबंध‍ित किया जा सकता है या फिर कोई और रास्ता हो सकता है. (सभी फोटो प्रतीकात्मक)
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