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बिजनेस

आ गया है फॉर्म 16, जानें क्या है ये और कैसे करें इसका यूज

आ गया है फॉर्म 16, जानें क्या है ये और कैसे करें इसका यूज
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कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 भेजना शुरू कर दिया है. हर साल जून महीने में कंपनियां अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म भेजना शुरू कर देती हैं. जानें कि ये फॉर्म होता क्या है और कैसे ये आपके काम आता है.
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क्या है फॉर्म 16:
फॉर्म 16 आपकी कंपनी की तरफ से आपको भेजा जाता है. कंपनी इस फॉर्म के जरिये यह प्रूफ देती है कि आपकी सैलरी में जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) बनता था. वह काटने के बाद आयकर विभाग के पास जमा कर दिया गया है.  इस फॉर्म में वो जरूरी जानकारी भी होती हैं, जिनकी जरूरत आपको आयकर रिटर्न भरने के लिए पड़ती हैं.
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फॉर्म 16 का पार्ट A:
फॉर्म 16 के पार्ट  A में आप और आपकी कंपनी से जुड़ी जानकारी के साथ ही काटे गए टैक्स की जानकारी होती है. इसमें 'इम्प्लॉयर का नाम और पता, इम्प्लॉयर का TAN व PAN नंबर और कर्मचारी का PAN नंबर शामिल होता है. इसके अलावा इसमें हर तिमाही में कंपनी की तरफ से काटे गए टैक्स की भी जानकारी होती है, जो इम्प्लॉयर की तरफ से सर्ट‍िफाई किया गया होता है.
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फॉर्म 16 का पार्ट B:
पार्ट B में आपकी सैलरी और टैक्स छूट को लेकर जानकारी होती है. इसमें आपको आपकी सैलरी का ब्रेकअप, इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिल रही टैक्स छूट और सेक्शन 89 के तहत आपको मिल रही राहत की जानकारी शामिल होती है.
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सेक्शन 89 क्या है?
अगर आप ने कंपनी से एडवांस में सैलरी ली है या फिर एरियर्स के तौर पर आपको आपके वेतन का कुछ हिस्सा मिला है, तो इस पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 89 के तहत टैक्स छूट दिए जाने का प्रावधान है.
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फॉर्म 16 का यूज:
फार्म 16 की मदद से आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से भर सकते हैं. इसमें वह सब जानकारी होती है, जो आपको आयकर रिटर्न में देनी पड़ती है.
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ITR के लिए ये चीजें मिलेंगी फॉर्म 16 से:
आईटीआर भरने के दौरान आपको फॉर्म 16 से 5 अहम चीजें मिलेंगी, जिनकी जानकारी के बिना आईटीआर भरना आपके लिए मुश्क‍िल है. इसमें: टैक्सेबल सैलरी, सेक्शन 80C के तहत आपको मिल रही टैक्स छूट, 80C के तहत कुल कितनी छूट है उसकी कुल रकम, टीडीएस, टैक्स जो आपको भरना है या फ‍िर रिफंड, जो आपको मिलना है.
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अगर आपको नहीं आया फॉर्म 16:
ज्यादातर कंपनियां अपने हर कर्मचारी को फॉर्म 16 जारी करती हैं, लेक‍िन अगर आपको फॉर्म 16 नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों उन लोगों को ही फॉर्म 16 भेजने को बाध्य हैं, जिनकी टैक्सेबल इनकम है.
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फार्म 16A क्या है?
फॉर्म 16A भी टीडीएस सर्टिफिकेट है. हालांकि फॉर्म 16 जहां आपकी सैलरी पर काटे गए टीडीएस के लिए सर्टिफ‍िकेट होता है. वहीं, फॉर्म 16A सैलरी के अलावा अन्य चीजों पर काटे गए टीडीएस के लिए जारी किया जाता है.
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इन चीजों के लिए जारी किया जाएगा फॉर्म  16A:  
आपकी फिक्स्ड डिपोजिट्स पर मिलने वाले ब्याज, इंश्योरेंस कमीशन और रेंट रिसिप्ट पर लगाए जाने वाले टीडीएस की खातिर यह फॉर्म जारी किया जाता है. (सभी फोटो प्रतीकात्मक)
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