सरकार ने क्या लिया है फैसला?
बीते साल 18 दिसंबर को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने मटर का 200 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) तय किया है. इसके साथ ही मटर के सभी चार प्रकार-पीली मटर, हरी मटर, दाना मटर, और कसपा मटर को सिर्फ कोलकाता पोर्ट के माध्यम से आयात की अनुमति है.